MP News: मध्य प्रदेश में बदल गया स्कूली बच्चों के एडमिशन का यह नियम, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश स्कूली बच्चों के एडमिशन की आयु सीमा निर्धारित

MP News: मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्कूल में एडमिशन का नियम बदल दिया है. मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जारी किए गए आदेश के अनुसार नर्सरी एवं प्राथमिक यानि प्राइमरी स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए आयु सीमा का निर्धारण कर दिया गया है.
आयु सीमा के पुराने नियमों को संशोधित करते हुए समस्त कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक के नाम आदेश जारी किया गया है.
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के आदेश के परिपालन में 20 फरवरी 2024 को शिक्षा नीति में विदित प्रावधान के अनुसार प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश करने वाले छात्र-छात्राओं की आयु सीमा निर्धारित की गई है. इस आदेश में आयु सीमा को लेकर संशोधन हुआ है.
MP नर्सरी और प्राइमरी के बच्चों के एडमिशन की आयु सीमा
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी किए के आदेश में यह उल्लेख किया गया है की नर्सरी में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 3 वर्ष और अधिकतम कर वर्ष 6 माह, KG1 के लिए न्यूनतम कर वर्ष अधिकतम 5 वर्ष 6 माह, KG2 के लिए न्यूनतम 5 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्ष 6 माह, इसी तरह से कक्षा 01 में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष एवं अधिकतम 7 वर्ष 6 माह हो सकती है.